ONGC CSR ग्राहक सेवा नंबर
Government • भारत में हर बड़े ब्रांड का सत्यापित ग्राहक सेवा नंबर। IVR मेन्यू छोड़कर सीधे एजेंट से बात करें।
IVR शॉर्टकट
इस ब्रांड के लिए IVR शॉर्टकट उपलब्ध नहीं है। कॉल पर "एजेंट" बोलें या 9 बार-बार दबाएँ।
हेल्पलाइन के बारे में
कॉल करने का बेहतरीन समय
सुबह 7-10 बजे या रात 9-11 बजे (होल्ड टाइम 40-60% कम)
एजेंट से क्या कहें
अपना ऑर्डर/अकाउंट ID, समस्या की तारीख, और भुगतान प्रमाण तैयार रखें।
ब्रांड की जानकारी
स्थापित
2006
क़ानूनी नाम
ONGC
मुख्यालय
Mumbai
श्रेणी
Government
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ONGC CSR से रिफ़ंड कैसे मिलेगा?
011-23873003 पर ONGC ग्राहक सेवा को कॉल करें और रिफ़ंड के लिए अनुरोध करें। अपना ऑर्डर/अकाउंट ID, समस्या की तारीख और भुगतान प्रमाण तैयार रखें। अगर पहला एजेंट हल न कर सके, तो ग्रिवांस ऑफ़िसर तक मामला बढ़ाने के लिए कहें — भारत के IT नियम 2021 के तहत ग्रिवांस ऑफ़िसर को 15 दिन में जवाब देना अनिवार्य है। शिकायत संदर्भ संख्या (reference number) ज़रूर लिखें।
ONGC CSR कैसे रद्द (cancel) करें या चार्ज रोकें?
011-23873003 डायल करें और रद्द करने का अनुरोध करें। एजेंट से लिखित पुष्टि (SMS या ईमेल) माँगें जिसमें cancellation reference number हो। अगर पैसे पहले ही कट चुके हैं, तो उसी कॉल में reversal के लिए कहें — ज़्यादातर भारतीय ब्रांड पुष्टि होने पर 5-7 कार्य दिवस में पैसे वापस कर देते हैं।
ONGC के ख़िलाफ़ शिकायत कैसे दर्ज करें?
पहले 011-23873003 पर कॉल करके complaint reference number लें। अगर 7 दिन में हल न मिले, तो ONGC के ग्रिवांस/नोडल ऑफ़िसर तक मामला बढ़ाएँ (संपर्क इस Callveo पेज पर सूचीबद्ध है)। अगर तब भी समाधान न हो, तो भारत की राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915 / consumerhelpline.gov.in) पर अपने पुराने reference numbers के साथ शिकायत दर्ज करें।
ONGC के असली एजेंट से IVR मेन्यू छोड़कर सीधे कैसे बात करें?
011-23873003 डायल करें। ऊपर दिखाया गया IVR शॉर्टकट इस्तेमाल करें (अगर उपलब्ध है)। अगर कोई शॉर्टकट काम न करे, तो "एजेंट" बोलें या 9 बार-बार दबाएँ — अधिकांश भारतीय IVR सिस्टम 2-3 कोशिशों के बाद आपको असली एजेंट तक पहुँचा देते हैं। कॉल करने का बेहतरीन समय: सुबह 7-10 बजे या रात 9-11 बजे, इस वक़्त होल्ड टाइम 40-60% कम होता है।
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शिकायत आगे बढ़ाएँ
अगर समाधान न मिले, तो ग्रिवांस ऑफ़िसर से संपर्क करें। 7 दिन में हल न हो तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) पर शिकायत करें।